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At - 2021-10-22 23:21:28
चुनाव आयोग
भारत निर्वाचन आयोग को चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में Election Commission कहा जाता है, यह एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था होती है, जिसका प्रमुख कार्य भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करने का होता है |
इसके साथ ही चुनाव आयोग देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान सभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है।
निर्वाचन आयोग की संरचनना
EC के कार्य व अधिकार:-
निर्वाचन आयोग मुख्य रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाने का कार्य करता है
निर्वाचन आयोग का काम निर्वाचक नामावली तैयार करवाने का होता है |
निर्वाचन आयोग सभी राजनैतिक दलों का पंजीकरण और मान्यता प्रदान करने का काम करता है|
निर्वाचन आयोग के द्वारा ही राजनैतिक दलों का राष्ट्रीय, राज्य स्तर के रूप मे वर्गीकरण किया जाता है |
निर्वाचन आयोग सांसद या विधायक की अयोग्यता के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपनी राय देता है |
निर्वाचन आयोग ही होता है जो, गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिये अयोग्य घोषित करने का काम करता है |
चुनाव आयोग के नियम:-
जो व्यक्ति किसी राजनैतिक पार्टी की विचारधारा से सहमत हो जाता है, और उसके साथ रहकर उसका समर्थन करता है, तो वह व्यक्ति उसकी पार्टी का झंडा और स्टीकर नहीं लगा सकता है |
जो व्यक्ति किसी पार्टी के समर्थन में बल्क में एसएमएस भेजने का काम कर देते है, तो उस व्यक्ति पर चुनाव आयोग के द्वारा कार्यवाही की जाने की संभावना होती है |
किसी भी पार्टी का व्यक्ति लाऊड स्पीकर के माध्यम से प्रचार नहीं कर सकता है |
भारत निर्वाचन आयोग का महत्त्व :-
निर्वाचन आयोग मुख्य रूप से 1952 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन करता आ रहा है और इसके साथ ही मतदान में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करता है |
चुनाव में समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता स्थापित करने का काम करता है।
चुनाव आयोग ही होता है जो विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही, स्वायत्तता और कुशलता के उच्चतम स्तर के साथ चुनाव आयोजित/संचालित करता है।
चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के साथ हमेशा रहता है।
निर्वाचन आयोग सभी हितधारकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों, उम्मीदवारों के बीच चुनावी प्रक्रिया और चुनावी शासन के बारे में जागरूकता पैदा करने का काम करता है तथा देश की चुनाव प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने और उसे मज़बूती प्रदान करता है।
भारतीय संविधान के भाग 15 को चुनावों से संबंधित कर दिया गया है, जिसमें चुनावों के संचालन के लिये एक आयोग के गठन की बात कही गई थी |
चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को संविधान के अनुसार ही हुई थी |
संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित हैं और जो संविधान के भाग 15 में शामिल किया गया है |
संविधान में चुनावों से संबंधित अनुच्छेद
सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयोग अध्यक्ष थे। 13 अप्रैल 2021 से सुशील चन्द्रा इस पद पर कार्यरत है।
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